इंदौर, मध्य प्रदेश. इंदौर के चर्चित व्यापारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा मोड़ सामने आया है. अपने ही पति की हत्या की मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने आखिरकार कानून के आगे घुटने टेकते हुए मेघालय की अधीनस्थ अदालत में सरेंडर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने और तीन हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने के सख्त आदेश के बाद सोनम ने यह कदम उठाया. मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के एसपी विवेक सियेम के अनुसार, इंदौर निवासी सोनम को अदालत के आदेश पर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि शादी के बाद हनीमून मनाने मेघालय गए राजा रघुवंशी की सोहरा इलाके में निर्मम हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में दोनों के लापता होने की खबर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाकर राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद किया था. जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची थी और भाड़े के हत्यारों की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया था. जून 2025 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में अधीनस्थ अदालत और 29 जून को मेघालय हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी.
हाई कोर्ट के इस फैसले को मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहाँ जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 23 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सोनम की जमानत तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह राहत भी दी है कि यदि अगले 6 महीनों के भीतर मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती है, तो सोनम पुन: जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी.
